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हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा
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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर त्रिपाठी के अनुसार थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र के विलास पुर गांव निवासी अनिल कुमार सिंह ने थाना लोनार क्षेत्र के बरवन गांव निवासी अजीत सिंह की 23 अप्रैल 2006 को गोली मारकर हत्या की थी। मामले की रिपोर्ट उसके मौसेरे भाई महेश सिंह ने दर्ज कराई। वह भ्रमण गांव का प्रधान है। उसका मौसेरा भाई अजीत सिंह बचपन से उसके साथ रहता है।
प्रधानी के चुनाव की रंजिश के कारण आरोपी ने उसके भाई को राइफल से गोली मारी थी। घटना के कारणों में प्रधानी के चुनाव की रंजिश होना कहा गया है। इस मामले में सत्र न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश हुए सबूत के आधार पर व दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर त्रिपाठी के अनुसार थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र के विलास पुर गांव निवासी अनिल कुमार सिंह ने थाना लोनार क्षेत्र के बरवन गांव निवासी अजीत सिंह की 23 अप्रैल 2006 को गोली मारकर हत्या की थी। मामले की रिपोर्ट उसके मौसेरे भाई महेश सिंह ने दर्ज कराई। वह भ्रमण गांव का प्रधान है। उसका मौसेरा भाई अजीत सिंह बचपन से उसके साथ रहता है।
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प्रधानी के चुनाव की रंजिश के कारण आरोपी ने उसके भाई को राइफल से गोली मारी थी। घटना के कारणों में प्रधानी के चुनाव की रंजिश होना कहा गया है। इस मामले में सत्र न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश हुए सबूत के आधार पर व दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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