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Hardoi News: अपात्रों को पट्टा आवंटन में राजस्व निरीक्षक, लेखपाल निलंबित

Sat, 17 Aug 2024 04:18 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Aug 2024 04:18 AM IST
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Revenue inspector, accountant suspended for allotment of lease to ineligible people
हरदोई। फरीदापुर के 71 अपात्रों को कृषि आवंटन के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अपात्रों को कृषि भूमि आवंटित कराने के दोषी पाए गए सदर तहसील के राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन और नायब तहसीलदार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए राजस्व परिषद को संस्तुति भेजी है।
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सदर तहसील की ग्राम पंचायत फरीदापुर और इसके राजस्व गांवों के 71 अपात्रों को तहसील के जिम्मेदारों ने करीब 150 बीघा से अधिक भूमि का कृषि आवंटन का पट्टा कर दिया था। कृषि आवंटन पाए 71 अपात्रों में सभी के पास पहले से ही जमीन थी और गांव के भूमिहीनों को पट्टा से वंचित करते हुए इन अपात्रों को भूमि दी गई थी। वर्ष 2022 से शुरु हुई प्रक्रिया के प्रस्ताव को मई 2023 में स्वीकृति दी गई थी। इसका प्रस्ताव डीएम ने अपने न्यायालय में खारिज कर दिया था। इससे जुड़ी खबर अमर उजाला ने 13 अगस्त के अंक में हरदोई में अपात्रों को बांट दी गई डेढ़ सौ बीघा जमीन शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित किया।
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अमर उजाला की खबर का शासन और जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने संज्ञान लिया। पूरे प्रस्ताव और प्रक्रिया में दोषी पाए गए फरीदापुर में तैनात रहे राजस्व निरीक्षक राजकुमार को जिलाधिकारी और लेखपाल सोमेश शुक्ला को सदर एसडीएम एसके मिश्रा ने निलंबित कर दिया है। इसकी जानकारी शासन को भेजी गई है वहीं, जिलाधिकारी ने तत्कालीन एसडीएम (वर्तमान में फर्रुखाबाद में एडीएम न्यायिक) स्वाति शुक्ला, तत्कालीन तहसीलदार (वर्तमान में इटावा एसडीएम) डॉ. प्रतीत त्रिपाठी के निलंबन और विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजी है। तत्कालीन व वर्तमान में तहसील सवायजपुर में तैनात नायब तहसीलदार आभा चौधरी के निलंबन और विभागीय कार्रवाई के लिए राजस्व परिषद को पत्र भेजा है।
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