{"_id":"5fa2f05b8ebc3e9be04eba2a","slug":"raped-culrit-arrested-hardoi-news-knp5924746142","type":"story","status":"publish","title_hn":"चचेरी बहन से दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चचेरी बहन से दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
साढ़े चार साल पहले चचेरी बहन से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीपा राय ने दोषी को 20 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता रामचन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि शासन की ओर से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत ये वाद चिह्नित था।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक क्षितीश दीक्षित व अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी रामसनेही पुत्र परसादी ने 17 मार्च 2016 को चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया था।
15 वर्षीय पीड़िता रात करीब 10 बजे अपने घर से शौच के लिए निकली थी। तभी पास में ही रहने वाले उसके ताऊ के लड़के रामसनेही ने उसे पकड़ लिया और कमरे में ले गया।
विज्ञापन
छह घंटे तक उसे बांधकर रखा और दुष्कर्म किया। परिवार व गांव वालों ने किसी तरह उसे बचाया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी थी।
अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दिलाई जाए। जुर्माना न जमा करने पर आरोपी को डेढ़ वर्ष अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता रामचन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि शासन की ओर से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत ये वाद चिह्नित था।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक क्षितीश दीक्षित व अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी रामसनेही पुत्र परसादी ने 17 मार्च 2016 को चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया था।
विज्ञापन
15 वर्षीय पीड़िता रात करीब 10 बजे अपने घर से शौच के लिए निकली थी। तभी पास में ही रहने वाले उसके ताऊ के लड़के रामसनेही ने उसे पकड़ लिया और कमरे में ले गया।
विज्ञापन
छह घंटे तक उसे बांधकर रखा और दुष्कर्म किया। परिवार व गांव वालों ने किसी तरह उसे बचाया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी थी।
अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दिलाई जाए। जुर्माना न जमा करने पर आरोपी को डेढ़ वर्ष अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।