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Hardoi News: दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

Wed, 01 May 2024 11:04 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 01 May 2024 11:04 PM IST
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Rape convict gets ten years imprisonment
हरदोई। दुष्कर्म के दोषी को अपर जिला जज (एफटीसी महिला) यशपाल ने दस साल की सजा सुनाई है। 70 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने के आदेश भी अपर जिला जज ने दिए हैं। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने आठ जनवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि सात जनवरी 2021 को वह घर में अकेली थी। शाम लगभग सात बजे गांव का ही कमलेश घर में घुस आया और दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारा पीटा। जान से मारने की धमकी दी और भाग गया। अपर जिला जज यशपाल ने मामले की सुनवाई पूरी कर कमलेश कोे दस साल की सजा सुनाई है।
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