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Hardoi News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
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हरदोई। लगभग 22 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज सुनील कुमार सिंह (एडीजे एफटीसी) ने एक शख्स को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
लोनार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि गांव का प्रतिपाल पुत्री (14) को एक अक्तूबर 2002 को बहलाकर कहीं ले गया था। दो अक्तूबर 2002 की सुबह पत्नी ने घटना के बारे में बताया था। परिजनों ने पुत्री की तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।
प्रतिपाल का घर पहले से ही आना-जाना था। पुत्री को भगाने में राजवीर, नहक्के व बेचेलाल का भी हांथ था। पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसी मामले में राजवीर, नहक्के व बेचेलाल को 2009 में सजा हो चुकी है। प्रतिपाल सुनवाई के दौरान फरार हो गया था। पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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लोनार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि गांव का प्रतिपाल पुत्री (14) को एक अक्तूबर 2002 को बहलाकर कहीं ले गया था। दो अक्तूबर 2002 की सुबह पत्नी ने घटना के बारे में बताया था। परिजनों ने पुत्री की तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।
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प्रतिपाल का घर पहले से ही आना-जाना था। पुत्री को भगाने में राजवीर, नहक्के व बेचेलाल का भी हांथ था। पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसी मामले में राजवीर, नहक्के व बेचेलाल को 2009 में सजा हो चुकी है। प्रतिपाल सुनवाई के दौरान फरार हो गया था। पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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