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जानलेवा हमले के दो दोषियों को पांच वर्ष का करावास

Fri, 16 Sep 2022 11:21 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Sep 2022 11:21 PM IST
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Punishment for two convicts of deadly attack
हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी के जज सुधाकर दुबे ने जानलेवा हमले के दो दोषियों को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 22 हजार रुपये अर्थदंड भरने का आदेश दिया।
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हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खसौरा निवासी विमला देवी पत्नी हरि सिंह ने चार अगस्त 2012 को तहरीर दी थी। इसमें बताया गया है कि उसका बेटा अनिल मवेशी चराने खेतों में गया था।
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पुरानी रंजिश को लेकर उसके गांव के ही विपक्षी ठनठनपाल, छेदालाल, बालिस्टर बेटे को घेरकर गाली गलौज करने लगे।
बेटे ने विरोध किया तो इन लोगों ने लाठी-डंडों से पीटा। यह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी।
विवेचना कर तीनों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र कुमार सिंह ने पैरवी की। दो दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है ।
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