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Hardoi News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Tue, 05 Sep 2023 10:34 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 05 Sep 2023 10:34 PM IST
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Physical harassment  convict sentenced to 20 years
संवाद न्यूज एजेंसी
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हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर-15 अबुल कैश ने दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा सुनाई और 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 10 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।

विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार शुक्ला ने बताया कि संडीला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 14 दिसंबर 2021 को डीएम को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि 10 दिसंबर 2021 की शाम को उसकी 13 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। कासिमपुर थाना क्षेत्र के नोध गांव निवासी राजीव उसकी बेटी को अपने साथ कहीं ले गया था। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। डीएम के आदेश पर 15 दिसंबर को तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। प्रकरण की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर राजीव को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। पुलिस ने अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है।
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