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Hardoi News: अपहरण कर दुष्कर्म करने में एक को 12 साल की सजा

Fri, 22 Nov 2024 10:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 22 Nov 2024 10:57 PM IST
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One sentenced to 12 years for kidnapping and raping
हरदोई। लगभग साढ़े पांच साल पुराने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज मनमोहन सिंह (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) ने एक शख्स को दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने के आदेश अपर जिला जज ने दिए हैं।
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अतरौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 19 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 13 मई 2019 की सुबह करीब 10 बजे गांव में उसकी पुत्री (16) सड़क के किनारे मवेशी चरा रही थी। वहां से एक किशोर पुत्री को बहलाकर ले गया था। गांव के ही कल्लू ने उसका सहयोग किया था। पुत्री का खोजबीन के बाद भी पता नहीं चल पाया था। पुलिस ने कल्लू और किशोर के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना में दुष्कर्म व पॉक्सो की भी धारा बढ़ाई थी। पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण कल्लू का नाम आरोप पत्र से निकाल दिया गया था।
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बयानों में पीड़िता ने बताया था कि किशोर उसको बहलाकर कर ले गया था। गांव के पड़ोस में एक बाग में 5-6 दिन रखा था। वहीं उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। पुलिस ने वहीं से दोनों को पकड़ा था। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई है।
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