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Hardoi News: मासूम के अपहरण में एक को दस साल की सजा
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हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) यशपाल ने लगभग नौ साल चार माह पुराने अपहरण के मामले में एक शख्स को दोषी करार दिया। अभियुक्त को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। जुर्माने की आधी रकम वादी मुकदमा को दिए जाने के आदेश भी अपर जिला जज ने दिए हैं।
पिहानी कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर सैयदान निवासी महेंद्र ने 12 जनवरी 2015 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 10 जनवरी की सुबह नौ बजे उसका तीन साल का पुत्र सुसुमपाल मकान के बाहर शौच के लिए गया था। घर वापस न आने पर पुत्री सुसुमपाल तलाश करने गई थी। उसके न मिलने पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था। पुत्र की तलाश पुलिस ने की थी।
इसी दौरान पता चला कि उसके पुत्र सुसुमपाल का अपहरण अलाउद्दीन ने हत्या के इरादे से दुश्मनी के कारण किया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अलाउद्दीन के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था। सुनवाई पूरी करने के बाद अपर जिला जज ने बृहस्पतिवार को अलाउद्दीन को सजा सुनाई।
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पिहानी कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर सैयदान निवासी महेंद्र ने 12 जनवरी 2015 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 10 जनवरी की सुबह नौ बजे उसका तीन साल का पुत्र सुसुमपाल मकान के बाहर शौच के लिए गया था। घर वापस न आने पर पुत्री सुसुमपाल तलाश करने गई थी। उसके न मिलने पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था। पुत्र की तलाश पुलिस ने की थी।
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इसी दौरान पता चला कि उसके पुत्र सुसुमपाल का अपहरण अलाउद्दीन ने हत्या के इरादे से दुश्मनी के कारण किया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अलाउद्दीन के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था। सुनवाई पूरी करने के बाद अपर जिला जज ने बृहस्पतिवार को अलाउद्दीन को सजा सुनाई।
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