फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Now the map will have to be passed for the construction of a building in the village

हरदोई: अब गांव में भवन निर्माण कराने पर कराना होगा नक्शा पास

Mon, 20 Feb 2023 01:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई Updated Mon, 20 Feb 2023 01:23 AM IST
विज्ञापन
Now the map will have to be passed for the construction of a building in the village
उरई। अब जिले में उन लोगों को नया मकान बनाने पर नक्शा पास कराना होगा, जिनका निर्माण क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर से ज्यादा होगा। जिला पंचायत को नक्शा पास करने का अधिकार मिलने के बाद जिले में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। नक्शा पास होने से भवनस्वामी इस पर लोन भी ले सकेंगे।
विज्ञापन


जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी विजय प्रकाश वर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिला पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए गए थे। जिला पंचायत स्तर पर इसकी योजना बनाने के बाद दिसंबर में इसे झांसी मंडलायुक्त से मंजूरी मिल गई और यह योजना जिले में लागू कर दी गई है। नक्शा पास कराने के लिए निर्धारित शुल्क भी देना होगा।
विज्ञापन


जिला पंचायत का राजस्व भी बढ़ेगा

जिला पंचायत की कर अधिकारी स्वप्ना सिंह का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने से जहां ग्रामीणों को सहूलियत होगी। वहीं जिला पंचायत के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


-गांवों में नक्शा पास कराने के लिए लगेंगे यह दस्तावेज

मानचित्र, चौहद्दी सहित

रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति, एसडीएम से आदेशित

आवेदक का पैनकार्ड, आधारकार्ड और फोटो

खतौनी, नजरी नक्शा, गाटा संख्या

व्यवसायिक भवन के लिए दमकल विभाग की एनओसी

नेशनल हाईवे, राजकीय मार्ग की एनओसी

परियोजना स्थल की फोटोग्राफ

आर्किटेक्ट की रिपोर्ट और आवेदक का हलफनामा

-इन भवनों का बनवाना होगा नक्शा

ग्रुप हाउसिंग, शापिंग मॉल, होटल, बैंक, सिनेमा हॉल, स्कूल, वेयरहाउस, पेट्रोल पंप, धर्मकांटा, क्रीड़ा और मनोरंजन स्थल, वर्कशाप, मुर्गी पालन हाउस, बैंक एटीएम के लिए नक्शा पास कराना होगा। इसके लिए निर्धारित मानक पूरे करने होंगे।

-इन्हें मिलेगी नक्शे से छूट

300 मीटर तक आावासीय भवन के लिए नक्शा नहीं बनवाना होगा। पुराने और पैतृक मकानों पर नई व्यवस्था लागू नहीं होगी। मरम्मत, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हिस्से के निर्माण में नई व्यवस्था लागू नहीं होगी।


-मानक पूरा करने पर पास होगा नक्शा

जिला पंचायत के अभियंता जयविंद का कहना है कि नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। कुछ आवेदन भी आने लगे हैं। आवेदनों की टीम जांच करेगी। मानक पूरा करने पर नक्शा स्वीकृत कर दिया जाएगा। इस योजना का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed