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रोजगार सेवक, सचिव और तकनीकी सहायक को नोटिस

Sat, 02 Apr 2022 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 02 Apr 2022 11:36 PM IST
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Notice to employment servant, secretary and technical assistant
हरदोई। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों को लाभ देने और मनरेगा में चकरोड पर बिना काम कराए भुगतान के मामले में बेहंदर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेहसार के ग्राम रोजगार सेवक, तत्कालीन सचिव व तत्कालीन तकनीकी सहायक को नोटिस जारी किया गया है।
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तीनों के विरुद्ध सोशल आडिट टीम की रिपोर्ट व बीडीओ बेहंदर की आख्या में कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। दोनों स्तर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर श्रम रोजगार उपायुक्त ने तीनों से स्पष्टीकरण तलब किया है।
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बेहंदर ब्लॉक के ग्राम बहसार में गंगा प्रसाद पुत्र नोखे को आवास निर्माण कराए बिना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया। इसी गांव के राकेश पुत्र गुरुबख्श व इरकान पत्नी सिरदार को अपात्र होने के बावजूद आवास आवंटित किए गए।
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इसके अलावा इसी गांव के कमलेश द्विवेदी के घर से दयालू के घर तक चकरोड का कार्य 1100 मीटर के स्थान पर 450 मीटर चकरोड पर कार्य करवाया गया, जबकि धनराशि पूरे 11 सौ मीटर की भुगतान की गई।
तीनों प्रकरण की हकीकत तब खुली जब सोशल आडिट टीम के सामने ग्रामसभा की बैठक में स्थानीय लोगों ने इसकी पुष्टि की। आडिट की रिपोर्ट में ग्राम पंचायत के तत्कालीन तकनीकी सहायक विवेक चौरसिया, तत्कालीन सचिव अवधेश कुमार और ग्राम रोजगार सेवक अक्षय कुमार के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की गई।
इसके बाद बीडीओ स्तर से इन प्रकरणों की जांच कर आख्या प्रस्तुत की गई।
दोनों रिपोर्ट में तीनों आरोपियों पर कार्रवाई की संस्तुति के आधार पर श्रम रोजगार श्रमायुक्त प्रमोद सिंह चंद्रौल ने कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंनेे बताया कि जवाब संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में तीनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

साढ़े तीन लाख की रिकवरी की संस्तुति
ग्राम पंचायत बेहसार के तीनों प्रकरणों की सोशल आडिट रिपोर्ट व बेहंदर बीडीओ की आख्या में तीन लाख 53 हजार 12 रुपये की रिकवरी की भी संस्तुति की गई है।
रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपात्र होने के बावजूद गांव के गंगा प्रसाद से 13,300 रुपये मजदूरी की धनराशि व एक लाख 20 हजार रुपये आवास की धनराशि, इरकान के वारिसों से एक लाख 20 हजार रुपये आवास की धनराशि व 13,300 रुपये मजदूरी की धनराशि की रिकवरी की जानी चाहिए।
इसके अलावा अधूरे चकरोड कार्य के मामले में 650 मीटर छोड़े गए चकरोड कार्य का 86,412 रुपये रिकवरी की भी संस्तुति की गई है।
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