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Hardoi News: कनेक्शन लेने के बाद सुरक्षा ऑडिट नहीं करा रहे जिले के ज्यादातर कनेक्शन धारक

Wed, 24 Jun 2026 10:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jun 2026 10:45 PM IST
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Most connection holders in the district are not getting safety audits conducted after obtaining connections.
हरदोई। जिले में व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालक विद्युत सुरक्षा को लेकर पूरी तरह बेपरवाह बने हुए हैं। कागजों में नियम सख्त हैं लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एक बार बिजली का कनेक्शन मिलने के बाद उपभोक्ता सुरक्षा मानकों की जांच कराना जरूरी नहीं समझते। नतीजा, आए दिन शार्ट सर्किट से दुकानों, शोरूम और फैक्ट्रियों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं।
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व्यवसायिक कनेक्शन के लिए बिजली सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना आवश्यक है। जनपद में विद्युत सुरक्षा निदेशालय का कार्यालय न होने के कारण उन्नाव स्थित कार्यालय से एक अवर अभियंता नामित है जो उपभोक्ताओं के आवेदन करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों की जांच कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते हैं। उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के बाद हर तीन साल में एनओसी का नवीनीकरण भी कराना होता है ताकि परिसर की वायरिंग, लोड और सुरक्षा उपकरणों एमसीबी, अर्थिंग की स्थिति की जांच कर उसमें सुधार कराया जा सके। जिले में कनेक्शन लेने के बाद अधिकांश उपभोक्ता नवीनीकरण नहीं कराते है और उनके कनेक्शन ऐसे ही चलते रहते है जिससे शॉर्ट सर्किट की घटनाएं हो रही हैं।
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इस कारण हो रहे हादसे
समय के साथ बिजली के तारों की क्षमता कम होने लगती है। प्रतिष्ठानों में आधुनिक उपकरणों के बढ़ने से लोड बढ़ जाता है। ऑडिट न होने से ये कमियां छिपी रहती हैं। स्वीकृत लोड से अधिक बिजली का इस्तेमाल होने पर तार गर्म होकर पिघल जाते हैं। रुपये बचाने के चक्कर में कई बार अमानक तारों का इस्तेमाल होता है जो शॉर्ट सर्किट की मुख्य वजह बनता है। वहीं चूहों द्वारा तार कुतरने या अर्थिंग फेल होने की जांच समय पर नहीं हो पाती है।
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10 किलोवाट के व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त एनओसी का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं को नोटिस समय-समय पर जारी होती रहती है। अभियान शुरू किया गया है, बिना एनओसी व नवीनीकरण न कराने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -प्रेम प्रकाश सिंह, अधिशासी अभियंता
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