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Hardoi News: मणप्पुरम फाइनेंस को देना होगा 666 ग्राम सोना या 37 लाख रुपये
Fri, 05 Apr 2024 12:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Fri, 05 Apr 2024 12:36 AM IST
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- उपभोक्ता आयोग ने सुनाया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। उपभोक्ता आयोग ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड को पीड़ित का 666 ग्राम सोना या इसकी कीमत 37 लाख तीस हजार रुपये 45 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। पूरे मामले की सुनवाई कर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बाबू प्रसाद, सदस्य दिलशाद अली व सुरभि अग्रवाल ने फैसला सुनाया है।
कोतवाली देहात क्षेत्र के महोलिया शिवपार निवासी रामसनेही ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की शाखा रेलवेगंज पर 666 ग्राम सोना गायब होने का आरोप लगाया था। बताया था कि उसने आठ अप्रेल 2021 को अपने पुश्तैनी जेवर 666 ग्राम मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की शाखा रेलवेगंज में करीब 22 लाख रुपये में गिरवी रखे थे।
चार माह बाद जब रामसनेही ने मणप्पुरम में 19 लाख रुपये जमा करके ब्याज सहित बकाया रुपये का ब्योरा मांगा तो मणप्पुरम के कर्मचारी आजकल कहकर टालते रहे। रामसनेही ने इस मामले की उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी। उसके बाद पीड़ित ने 12 फरवरी 2023 को कोतवाली देहात में तहरीर दी थी। बाद में उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी।
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मामले की सुनवाई करते हुए अध्यक्ष बाबू प्रसाद,सदस्य दिलशाद अली, सदस्य सुरभि अग्रवाल ने मणप्पुरम फाइनेंस के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए पीड़ित 666 ग्राम सोना या इसकी कीमत 37 लाख 30 हजार रुपये अपने बकाया दो लाख 54 काटकर निर्णय के 45 दिन के अंदर देने का आदेश दिया है। 45 दिन में न देने पर सात प्रतिशत का ब्याज भी देना होगा।
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हरदोई। उपभोक्ता आयोग ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड को पीड़ित का 666 ग्राम सोना या इसकी कीमत 37 लाख तीस हजार रुपये 45 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। पूरे मामले की सुनवाई कर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बाबू प्रसाद, सदस्य दिलशाद अली व सुरभि अग्रवाल ने फैसला सुनाया है।
कोतवाली देहात क्षेत्र के महोलिया शिवपार निवासी रामसनेही ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की शाखा रेलवेगंज पर 666 ग्राम सोना गायब होने का आरोप लगाया था। बताया था कि उसने आठ अप्रेल 2021 को अपने पुश्तैनी जेवर 666 ग्राम मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की शाखा रेलवेगंज में करीब 22 लाख रुपये में गिरवी रखे थे।
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चार माह बाद जब रामसनेही ने मणप्पुरम में 19 लाख रुपये जमा करके ब्याज सहित बकाया रुपये का ब्योरा मांगा तो मणप्पुरम के कर्मचारी आजकल कहकर टालते रहे। रामसनेही ने इस मामले की उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी। उसके बाद पीड़ित ने 12 फरवरी 2023 को कोतवाली देहात में तहरीर दी थी। बाद में उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी।
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मामले की सुनवाई करते हुए अध्यक्ष बाबू प्रसाद,सदस्य दिलशाद अली, सदस्य सुरभि अग्रवाल ने मणप्पुरम फाइनेंस के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए पीड़ित 666 ग्राम सोना या इसकी कीमत 37 लाख 30 हजार रुपये अपने बकाया दो लाख 54 काटकर निर्णय के 45 दिन के अंदर देने का आदेश दिया है। 45 दिन में न देने पर सात प्रतिशत का ब्याज भी देना होगा।