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Hardoi News: कुल्हाड़ी से बड़े भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Wed, 21 May 2025 10:37 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 21 May 2025 10:37 PM IST
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Life imprisonment to the accused of killing his elder brother with an axe
हरदोई। साढ़े तीन साल पहले कुल्हाड़ी मारकर भाई की हत्या करने के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर जिला जज कोर्ट संख्या तीन कुसुमलता ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम मृतक की पत्नी और बच्चों को देने का आदेश दिया है।
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देहात कोतवाली क्षेत्र के कौंढ़ा गांव निवासी मुन्ना खेती और मजदूरी करते थे। वारदात से सात साल पहले हत्या के एक मामले में मुन्ना को जेल भेज दिया गया था। मुन्ना के जेल में रहने के दौरान उसके छोटे भाई प्रभु की नजदीकियां उसकी पत्नी से हो गईं थीं। वर्ष 2021 में जब मुन्ना जेल से छूटकर घर आया तो उसे पत्नी और प्रभु के बीच संबंधों का पता चला। इसका विरोध मुन्ना ने किया। 13 सितंबर 2021 को मुन्ना घर में सो रहा था। इसी दौरान प्रभु ने कुल्हाड़ी से हमला कर मुन्ना की हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट मृतक के सबसे छोटे भाई रामचंद्र ने देहात कोतवाली में दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए थे। दोनों पक्षों के तर्काें को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई।
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