फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Life imprisonment to husband, mother-in-law and father-in-law in the murder of pregnant

Hardoi: गर्भवती की हत्या में पति, सास-ससुर को उम्रकैद, 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Thu, 20 Jul 2023 12:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Thu, 20 Jul 2023 12:40 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to husband, mother-in-law and father-in-law in the murder of pregnant
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

हरदोई जिले में लगभग चार साल पुराने मामले में पत्नी की हत्या के दोषी पति समेत तीन को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन सपना त्रिपाठी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि संडीला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मलेहरा निवासी कृष्ण कुमार ने 20 मई 2019 को तहरीर दी थी।

विज्ञापन


इसमें बताया था कि उसने बेटी पिंकी की शादी घटना के चार वर्ष पूर्व इसी कोतवाली क्षेत्र के गौसापुर में विनय कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से ही बेटी के ससुरालीजन दहेज की मांग करते थे। दहेज न मिलने के कारण छह मई 2019 को उसकी बेटी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था।
विज्ञापन


उसकी बेटी की मौत इलाज के दौरान लखनऊ में हो गई थी। बताया कि उस समय पिंकी तीन माह की गर्भवती भी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति विनय, ससुर रामदास, सास रामबेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों पर दोष सिद्ध व बचाव पक्ष के वकील ने निर्दोष फंसाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला जज सपना त्रिपाठी ने तीनों को दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed