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Hardoi News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक के जज सत्यदेव गुप्ता ने हत्या के दोषी शहजाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोतवाली शहर क्षेत्र के मोहल्ला मोमीनाबाद निवासी मोहम्मद सुलेमान ने तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 24 मार्च 2017 को उसका बेटा शाहिद के मोबाइल पर बात कर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि इसी मोहल्ले निवासी शहजाद का फोन आया है उसके साथ जा रहा है।
शहजाद आया और दोनों बाइक पर बैठकर कहीं चले गए। उसी रात सुलेमान के फोन पर सूचना मिली कि उसके बेटे का किसी ने गला रेत दिया है। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शहजाद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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इसमें मौत का कारण सट्टे के रुपये के लेनदेन का मामला सामने आया था। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई ने कहा कि दोषी को अधिक से अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज सत्यदेव गुप्ता ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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कोतवाली शहर क्षेत्र के मोहल्ला मोमीनाबाद निवासी मोहम्मद सुलेमान ने तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 24 मार्च 2017 को उसका बेटा शाहिद के मोबाइल पर बात कर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि इसी मोहल्ले निवासी शहजाद का फोन आया है उसके साथ जा रहा है।
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शहजाद आया और दोनों बाइक पर बैठकर कहीं चले गए। उसी रात सुलेमान के फोन पर सूचना मिली कि उसके बेटे का किसी ने गला रेत दिया है। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शहजाद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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इसमें मौत का कारण सट्टे के रुपये के लेनदेन का मामला सामने आया था। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई ने कहा कि दोषी को अधिक से अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज सत्यदेव गुप्ता ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।