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Kanpur: पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद, 73 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Wed, 11 Mar 2026 11:58 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 11 Mar 2026 11:58 PM IST
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Kanpur: Man sentenced to life imprisonment and a fine of 73,000 for Misdeed with five-year-old girl
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रघुबर सिंह ने उम्रकैद और 73 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बच्ची की मां को जातिसूचक गालियां देने वाले दुष्कर्मी के दो भाइयों को पांंच-पांच साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की कुल धनराशि से 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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फजलगंज के चारखंभा कुआं निवासी विजय कुमार गुप्ता ने नशे की हालत में 11 नवंबर 2016 को पड़ोस में रहने वाले मजदूर की पांच साल की बेटी को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया था। शोर मचाने पर बच्ची को भगा दिया। बच्ची के बताने पर मां दोषी के घर गई तो विजय उर्फ चेलाराम व उसके भाइयों राकेश व होरीलाल ने जातिसूचक गालियां दीं। पीड़िता के पिता ने फजलगंज थाने में तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक व एडीजीसी ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसके माता-पिता समेत आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने विजय को दुष्कर्म व एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी मानकर सजा सुनाई जबकि उसके दोनों भाइयों राकेश व होरीलाल को एससी-एसटी एक्ट में दोषी करार दिया।
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