{"_id":"6797ca85b8222d7289038b25","slug":"juvenile-offender-sentenced-to-25-years-in-prison-for-rape-hardoi-news-c-213-1-sknp1042-126001-2025-01-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hardoi News: दुष्कर्म में बाल अपचारी को 25 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hardoi News: दुष्कर्म में बाल अपचारी को 25 साल की सजा
Mon, 27 Jan 2025 11:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Mon, 27 Jan 2025 11:33 PM IST
विज्ञापन
घटना के छह साल बाद आया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने में बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मनमोहन सिंह ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इमसें बताया था कि 27 नवंबर 2018 की सुबह लगभग 9 बजे उसकी पुत्री (5) अपने दरवाजे के सामने खेल रही थी। इसी बीच मकान के सामने रहने वाला बाल अपचारी उसकी पुत्री को बहलाकर अपने घर बुला ले गया। इसके बाद दुष्कर्म भी किया था। इससे वह बेहोश हो गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों को तर्को को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मनमोहन सिंह ने 25 साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने में बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मनमोहन सिंह ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इमसें बताया था कि 27 नवंबर 2018 की सुबह लगभग 9 बजे उसकी पुत्री (5) अपने दरवाजे के सामने खेल रही थी। इसी बीच मकान के सामने रहने वाला बाल अपचारी उसकी पुत्री को बहलाकर अपने घर बुला ले गया। इसके बाद दुष्कर्म भी किया था। इससे वह बेहोश हो गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों को तर्को को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मनमोहन सिंह ने 25 साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन