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हरदोईः छेड़छाड़ के दोषी को छह वर्ष का कारावास

Sat, 08 Oct 2022 12:36 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 08 Oct 2022 12:36 AM IST
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Imprisonment for six years for molestation
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 15 के जज अबुल कैश ने छेड़छाड़ के दोषी सतेंद्र को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया था कि 2 जुलाई 2017 को समय करीब 3 बजे उसकी पुत्री के साथ सत्येंद्र सिंह ने अश्लील हरकत की। सत्येंद्र उसकी बेटी के साथ दो माह पूर्व भी ऐसी घटना कर चुका था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पीड़िता एवं गवाहों के बयान लेने के बाद दोषी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
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सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मनीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि दोषी ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की है। इसलिए अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया है।
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