फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Husband sentenced to 10 years and father-in-law to seven years in dowry murder

Hardoi News: दहेज हत्या में पति को दस और ससुर को सात साल की सजा

Sat, 17 Aug 2024 04:20 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Aug 2024 04:20 AM IST
विज्ञापन
Husband sentenced to 10 years and father-in-law to seven years in dowry murder
हरदोई। दहेज हत्या के मामले में पति व ससुर को अपर जिला जज श्रद्धा तिवारी ने दोषी करार दिया है। पति को दस व ससुर को सात साल की सजा सुनाई है। 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


उन्नाव जनपद के आसीवन थाना क्षेत्र के नई बस्ती निवासी हरी ने 29 सितंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसने अपनी पुत्री सुनीता की शादी कासिमपुर थाना क्षेत्र के कोड़री गांव निवासी दयाराम के साथ 11 मई 2014 को की थी। शादी के बाद से ही पति दयाराम, ससुर शिवकुमार, चचिया सास फूला पत्नी श्रीराम, चचिया ससुर श्रीराम दहेज की मांग करने लगे थे। मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करते थे। अभियुक्तों ने मिलकर 28 सितंबर 2018 को जहर खिलाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने चारों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे के दौरान फूला व श्रीराम की मौत हो गई है। अभियोजन पक्ष से छह गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों के त व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने दोषी करार देते हुए दोनों को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed