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आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को 10 वर्ष की कैद
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हरदोई। जनपद न्यायाधीश राघवेंद्र ने मामले की सुनवाई पूरी कर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मृतका के पति को दोषी माना है। उन्होंने अभियुक्त को 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता रामचंद्र राजपूत व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह ने बताया कि बेहटागोकुल थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी कांती ने अपनी पुत्री कविता की शादी अगस्त 2016 में अनुज कुमार सिंह निवासी संगैचामऊ थाना सांडी के साथ की थी।
तीन अगस्त 2017 को अनुज ने कांती को सूचना दी कि कविता की मौत हो गई है। सूचना पर कांती जब संगैचामऊ पहुंची तो कविता मृत मिली। कांती ने अपने दामाद अनुज कुमार सिंह व उसके अन्य परिजनों पर हत्या करने का आरोप लगाया।
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न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद आरोपी पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी पाया है। 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये की सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता रामचंद्र राजपूत व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह ने बताया कि बेहटागोकुल थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी कांती ने अपनी पुत्री कविता की शादी अगस्त 2016 में अनुज कुमार सिंह निवासी संगैचामऊ थाना सांडी के साथ की थी।
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तीन अगस्त 2017 को अनुज ने कांती को सूचना दी कि कविता की मौत हो गई है। सूचना पर कांती जब संगैचामऊ पहुंची तो कविता मृत मिली। कांती ने अपने दामाद अनुज कुमार सिंह व उसके अन्य परिजनों पर हत्या करने का आरोप लगाया।
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न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद आरोपी पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी पाया है। 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये की सजा सुनाई है।