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हेज हत्या में पति को उम्रकैद की सजा

Fri, 22 Nov 2019 12:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 22 Nov 2019 12:09 AM IST
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husband got life time imprisonment in dowry murder case
हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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शाहजहांपुर निवासी पंकज रस्तोगी ने बहन रीतिका रस्तोगी की शादी 12 दिसंबर 2015 को उन्नाव के मूल निवासी मयंक रस्तोगी के साथ की थी। आरोप था कि पति व ससुराल वाले दहेज में 1 लाख रुपये, मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग कर रहे थे। इसको लेकर रीतिका को प्रताड़ित करते थे। 12 जुलाई 2016 की रात को पति मयंक ने रीतिका को मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना के समय मयंक जनपद में कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के मोहल्ला पीतांबरगंज में रह रहा था।
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अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर त्रिपाठी व अधिवक्ता राजकुमार गुप्ता ने भी की। अदालत ने आरोपी को साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। वहीं मामले में मृतका के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक द्वारा बरती गई लापरवाही के बाबत आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है।
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