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Hardoi News: अपात्रों को दिलाए आवास, 7.20 लाख की पंचायत सचिव से होगी वसूली

Wed, 02 Aug 2023 01:11 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Aug 2023 01:11 AM IST
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Housing provided to the ineligible, 7.20 lakh will be recovered from the Panchayat Secretary
हरदाेई। जरूरतमंद परिवारों को दिए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवासों में अपात्रों को आवास दिलाए जाने के दोषी ग्राम पंचायत अधिकारी से 7.20 लाख रुपये की वसूली होगी। योजना के नोडल अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली व अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए पत्र डीपीआरओ को भेजा है।
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विकास खंड कोथावां के झरोइया में वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक कराए गए विकास, निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवंटित आवासों की जांच कराई गई थी। नोडल अधिकारी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक गजेंद्र कुमार तिवारी ने आवास आवंटन के समय तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारी सत्येंद्रवीर सिंह से 7.20 लाख रुपये की वसूली की संस्तुति की है।
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झरोइया में कार्यों की जांच तत्कालीन जिला विकास अधिकारी ने की थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी ने नगर पंचायत बेनीगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय में लाभ पाने वाली बृजकिशोर पत्नी विश्वनाथ तिवारी को भी आवास आवंटित कराया गया है। ऐसे ही अन्य पांच अपात्रों को भी आवास निर्माण के लिए रुपये जारी करा दिए गए थे। डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही वसूली की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
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इन अपात्रों को वर्ष 2019-20 में दिलाए गए थे आवास
तत्कालीन जिला विकास अधिकारी एपी सिंह की ओर से झरोइया में वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के विकास, निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट कहा गया है कि सुमन देवी पत्नी राजेश कुमार, बृजकिशोर तिवारी पत्नी विश्वनाथ तिवारी, सीमा पत्नी जीतेंद्र, विनीता पत्नी आलोक, सुषमा पुत्री सुरेश व मुनेंद्र सिंह पत्नी सुभकरण को अपात्रता की श्रेणी में आने के बाद भी उस समय तैनात रहे पंचायत सचिव ने पीएमएवाई ग्रामीण का लाभ दिलाया है।
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