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Hardoi News: हरदोईः शहर कोतवाल पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश
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हरदोई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार गोंड ने मंगलवार को शहर कोतवाल संजय पांडेय को कोर्ट को गुमराह करने पर पुलिस एक्ट के तहत केस करने के आदेश दिए हैं।
कोतवाली देहात क्षेत्र के नयागांव मुबारकपुर निवासी कल्याणी सिंह ने 16 जुलाई 2022 को सीजेएम को प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उसकी बाइक तीन साल पहले से कोतवाली में सीज है। उसकी बाइक खराब हो रही है। प्रार्थना पत्र पर 16 जुलाई को न्यायालय ने थाने से आख्या मांगी। इसके साथ ही मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 19 जुलाई नियत कर दी।
इस मामले की कोतवाली से कोई आख्या नहीं भेजी गई। 28 जुलाई को न्यायालय में मोटर वाहन एक्ट के लिए अधिवक्ता ने चालानी तलब करने की अर्जी लगाई, लेकिन कोई चालानी नहीं भेजी गई।
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पांच अगस्त को अधिवक्ता ने दोबारा चालानी तलब करने की प्रार्थना की, लेकिन फिर कोई चलानी थाने से नहीं भेजी गई। न्यायालय ने 25 अगस्त को एसपी से आख्या भेजने के लिए कहा गया। इसमें पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर संजय पांडेय को चलानी भेजने के लिए निर्देशित किया।
प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक को आख्या दी कि बाइक के संबंध में आख्या उन्होंने न्यायालय में पांच जुलाई 2019 को ही भेज दी है। वहीं सीजेएम कार्यालय की आख्या में कहा गया कि कोतवाल ने कोई भी चालानी नहीं भेजी गई।
कल्याणी ने दोबारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वाहन को रिलीज कराने के लिए कहा। न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए 21 नवंबर को पुलिस अधीक्षक को पत्र भेज कर कहा कि 29 नवंबर तक प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए न्यायालय को अवगत कराए, लेकिन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई।
न्यायालय के आदेश पर 25 नवंबर को चालानी आख्या एआरटीओ कार्यालय ने कोर्ट भेजी। सीजेएम ने कहा कि ऐसी स्थिति में प्रभारी निरीक्षक कोतवाल संजय पांडेय ने बार-बार न्यायालय को गुमराह किया है। अपने दायित्व के प्रति लापरवाही एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता का परिचय दिया। सीजेएम ने शहर कोतवाल संजय पांडेय के विरुद्ध पुलिस एक्ट की धारा 29 के तहत केस का आदेश दिया है।
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कोतवाली देहात क्षेत्र के नयागांव मुबारकपुर निवासी कल्याणी सिंह ने 16 जुलाई 2022 को सीजेएम को प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उसकी बाइक तीन साल पहले से कोतवाली में सीज है। उसकी बाइक खराब हो रही है। प्रार्थना पत्र पर 16 जुलाई को न्यायालय ने थाने से आख्या मांगी। इसके साथ ही मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 19 जुलाई नियत कर दी।
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इस मामले की कोतवाली से कोई आख्या नहीं भेजी गई। 28 जुलाई को न्यायालय में मोटर वाहन एक्ट के लिए अधिवक्ता ने चालानी तलब करने की अर्जी लगाई, लेकिन कोई चालानी नहीं भेजी गई।
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पांच अगस्त को अधिवक्ता ने दोबारा चालानी तलब करने की प्रार्थना की, लेकिन फिर कोई चलानी थाने से नहीं भेजी गई। न्यायालय ने 25 अगस्त को एसपी से आख्या भेजने के लिए कहा गया। इसमें पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर संजय पांडेय को चलानी भेजने के लिए निर्देशित किया।
प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक को आख्या दी कि बाइक के संबंध में आख्या उन्होंने न्यायालय में पांच जुलाई 2019 को ही भेज दी है। वहीं सीजेएम कार्यालय की आख्या में कहा गया कि कोतवाल ने कोई भी चालानी नहीं भेजी गई।
कल्याणी ने दोबारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वाहन को रिलीज कराने के लिए कहा। न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए 21 नवंबर को पुलिस अधीक्षक को पत्र भेज कर कहा कि 29 नवंबर तक प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए न्यायालय को अवगत कराए, लेकिन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई।
न्यायालय के आदेश पर 25 नवंबर को चालानी आख्या एआरटीओ कार्यालय ने कोर्ट भेजी। सीजेएम ने कहा कि ऐसी स्थिति में प्रभारी निरीक्षक कोतवाल संजय पांडेय ने बार-बार न्यायालय को गुमराह किया है। अपने दायित्व के प्रति लापरवाही एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता का परिचय दिया। सीजेएम ने शहर कोतवाल संजय पांडेय के विरुद्ध पुलिस एक्ट की धारा 29 के तहत केस का आदेश दिया है।