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जानलेवा हमले में अभियुक्त को दस वर्ष की सजा

Tue, 19 Apr 2022 06:24 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 19 Apr 2022 06:24 PM IST
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hardoi news,10 years imprisonment for the guilty in the deadly attack
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने रुपये के लेनदेन को लेकर हुई मारपीट से संबंधित मुकदमे में दोषी को 25 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के बरगांवा निवासी वादिनी राखी तिवारी के पति दिलीप तिवारी को 2 अप्रैल 2017 को पवन शुक्ला, मानचंद्र व शिवराम कुशवाहा अपने साथ ले गए थे।
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रास्ते में रुपयों के लेनदेन को लेकर इन लोगों ने मारपीट की। इसमें पवन शुक्ला ने बांका से दिलीप पर हमला किया। इसमें दिलीप के दाएं हाथ का अंगूठा कट कर अलग हो गया था।
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इसके अलावा भी उसे चोटें आईं थी। घटना की रिपोर्ट राखी ने दर्ज कराई थी। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह के प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बाद हुई बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने पवन शुक्ला को धारा 326 के तहत दोषी करार दिया।
न्यायाधीश ने उसे 25 हजार रुपये का अर्थदंड और 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इन धनराशि में 50 प्रतिशत धनराशि घायल दिलीप को देने का आदेश दिया है।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी रहे मानचंद्र की मौत हो चुकी है, जबकि शिवराम कुशवाहा को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न होने के चलते बरी कर दिया है।
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