{"_id":"60198faa8ebc3e306f37dbda","slug":"hardoi-mid-day-meal-hardoi-news-hardoi-news-knp609516687","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रधान नहीं अभिभावक संघ करेगा मध्यान्ह भोजन निधि खातों का संचालन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रधान नहीं अभिभावक संघ करेगा मध्यान्ह भोजन निधि खातों का संचालन
विज्ञापन
हरदोई। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त होने के बाद जिले के परिषदीय विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन निधि खातों के संचालन में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में पंचायतों के गठन तक अभिभावक संघों के द्वारा खातों का संचालन कराया जाएगा।
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सभी खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी समेत डीपीआरओ व बीएसए को आदेश दिया है। इसमें बताया कि मध्यान्ह भोजन योजना के तहत विद्यालय स्तर पर संचालित मध्यान्ह योजना भोजन निधि खातों का संचालन ग्राम प्रधान व प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 के परिपेक्ष्य में मध्यान्ह योजना के संचालन में कठिनाई हो सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में भी निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतें, स्थानीय स्वयं सहायता समूहों , महिला समूहों, नेहरू युवा केंद्र या अभिभावक संघों को स्वीकृति प्रदान की गई है। शासन द्वारा भी जनवरी में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अब नई ग्राम पंचायतों के गठन तक या छह माह की अवधि के लिए जो भी पहले हो उस समय तक अभिभावक संघ या विद्यालय प्रबंध समिति को मध्यान्ह भोजन निधि खातों का संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है। ग्राम पंचायतों के गठन के बाद इस प्रक्रिया को स्वत: ही रद्द माना जाएगा। बीएसए हेमंत राव ने बताया कि निर्देशों के अनुपालन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रों के विद्यालय प्रबंध समिति का पूरा डाटा व्यवस्थित कर लें।
विज्ञापन
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सभी खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी समेत डीपीआरओ व बीएसए को आदेश दिया है। इसमें बताया कि मध्यान्ह भोजन योजना के तहत विद्यालय स्तर पर संचालित मध्यान्ह योजना भोजन निधि खातों का संचालन ग्राम प्रधान व प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 के परिपेक्ष्य में मध्यान्ह योजना के संचालन में कठिनाई हो सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में भी निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतें, स्थानीय स्वयं सहायता समूहों , महिला समूहों, नेहरू युवा केंद्र या अभिभावक संघों को स्वीकृति प्रदान की गई है। शासन द्वारा भी जनवरी में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अब नई ग्राम पंचायतों के गठन तक या छह माह की अवधि के लिए जो भी पहले हो उस समय तक अभिभावक संघ या विद्यालय प्रबंध समिति को मध्यान्ह भोजन निधि खातों का संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है। ग्राम पंचायतों के गठन के बाद इस प्रक्रिया को स्वत: ही रद्द माना जाएगा। बीएसए हेमंत राव ने बताया कि निर्देशों के अनुपालन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रों के विद्यालय प्रबंध समिति का पूरा डाटा व्यवस्थित कर लें।
विज्ञापन