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हरदोई: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
Wed, 03 Aug 2022 10:03 PM IST
कानपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
Published by: कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 03 Aug 2022 10:03 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
हरदोई जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग से दोषी ने दुष्कर्म किया था। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र निवासी एक पीड़ित ने 21 जनवरी 2016 में थाने में तहरीर दी थी।
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इसमें बताया था कि 19 फरवरी को उसकी नाबालिग बेटी शाम को खेतों की तरफ शौच करने गई थी। इस दौरान गांव निवासी पवन उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। बेटी डेढ़ लाख के गहने व नकदी भी अपने साथ ले गई थी। पुलिस ने पवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
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इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह द्वितीय कर रहे थे। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पवन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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