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हरदोईः बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष का कारावास

Thu, 29 Sep 2022 12:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 29 Sep 2022 12:24 AM IST
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Hardoi, 14 years imprisonment for raping girl child
हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 16 के जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी शकील को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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अतरौली थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवक ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उसकी 6 वर्षीय पुत्री शकील के घर खेलने गई थी। जहां उसका कंचा खो गया था। इसके बाद 26 नवंबर 2013 की शाम को अभियुक्त शकील ने कंचा दिलाने के बहाने पुत्री को ले गया था। उसके साथ यौन हिंसा की थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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विवेचना के बाद शकील के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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