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हरदोई: सगे भाइयों के इकनाली बंदूक और राइफल के शस्त्र लाइसेंस निरस्त...
Tue, 14 Feb 2023 11:02 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Tue, 14 Feb 2023 11:02 PM IST
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सगे भाइयों की बंदूक और राइफल के लाइसेंस निरस्त
- डीएम ने पुलिस और एपीओ की रिपोर्ट पर न्यायालय में सुनाया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। डीएम ने पुलिस और सहायक अभियोजन अधिकारी की रिपोर्ट पर दो सगे भाइयों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इसमें से एक के पास एकनाली बंदूक और दूसरे के पास राइफल है। उन्होंने अतरौली कोतवाली पुलिस को आदेश दिए हैं कि दोनों के शस्त्र और लाइसेंस जब्त करते हुए एसपी के माध्यम से प्रभारी अधिकारी शस्त्र को इसकी रिपोर्ट प्राप्त कराएं।
डीएम न्यायालय को एसपी के माध्यम से अतरौली पुलिस ने रिपोर्ट भेजी थी। इसमें कहा गया का कि हर्रैया के मजरा मदारपुर निवासी नरेंद्र पुत्र बजरंग के पास राइफल का लाइसेंस संख्या-7215 और नरेंद्र के सगे भाई महेश्वर के पास एकनाली बंदूक का लाइसेंस संख्या-7206 है। इसे निरस्त कर दिया जाए।
इस मामले में एपीओ ने भी दोनों भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट डीएम एमपी सिंह को दी। इन रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने दोनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए।
उन्होंने यह निर्णय आयुध अधिनियम की धारा 17-3-डी के तहत लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर फैसला सुनाया है। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि दोनों के खिलाफ अतरौली कोतवाली में आपराधिक मुकदमा दर्ज है। लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका है। कहा है कि दोनों के शस्त्र और लाइसेंस जब्त करते हुए उन्हें मालखाना में जमा कराया जाए।
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- डीएम ने पुलिस और एपीओ की रिपोर्ट पर न्यायालय में सुनाया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। डीएम ने पुलिस और सहायक अभियोजन अधिकारी की रिपोर्ट पर दो सगे भाइयों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इसमें से एक के पास एकनाली बंदूक और दूसरे के पास राइफल है। उन्होंने अतरौली कोतवाली पुलिस को आदेश दिए हैं कि दोनों के शस्त्र और लाइसेंस जब्त करते हुए एसपी के माध्यम से प्रभारी अधिकारी शस्त्र को इसकी रिपोर्ट प्राप्त कराएं।
डीएम न्यायालय को एसपी के माध्यम से अतरौली पुलिस ने रिपोर्ट भेजी थी। इसमें कहा गया का कि हर्रैया के मजरा मदारपुर निवासी नरेंद्र पुत्र बजरंग के पास राइफल का लाइसेंस संख्या-7215 और नरेंद्र के सगे भाई महेश्वर के पास एकनाली बंदूक का लाइसेंस संख्या-7206 है। इसे निरस्त कर दिया जाए।
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इस मामले में एपीओ ने भी दोनों भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट डीएम एमपी सिंह को दी। इन रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने दोनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए।
उन्होंने यह निर्णय आयुध अधिनियम की धारा 17-3-डी के तहत लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर फैसला सुनाया है। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि दोनों के खिलाफ अतरौली कोतवाली में आपराधिक मुकदमा दर्ज है। लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका है। कहा है कि दोनों के शस्त्र और लाइसेंस जब्त करते हुए उन्हें मालखाना में जमा कराया जाए।
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