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एक सप्ताह में टिन नंबर प्राप्त करें ग्राम पंचायतें: आयकर अधिकारी

Sat, 08 Feb 2020 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 08 Feb 2020 11:54 PM IST
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gram panchayat should get tin with in one week
विकास भवन सभागार में कार्यशाला में बोलते आयकर अधिकारी सीतापुर वीरेंद्र सिंह। संवाद न्यूज एजेंस - फोटो : HARDOI
हरदोई। ग्राम पंचायतों द्वारा संस्थाओं, ठेकेदारों व फर्मों को भुुगतान करते समय निर्धारित दर पर आयकर कटौती नहीं की जा रही है। ये आयकर अधिनियम का उल्लंघन है। जिन ग्राम पंचायतों के पास टिन (करदाता पहचान नंबर) उपलब्ध नहीं है, वह सात दिन में इसे प्राप्त कर लें। शनिवार को विकास भवन सभागार में ग्राम पंचायतों में आयकर कटौती को लेकर जागरुकता लाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में आयकर अधिकारी सीतापुर वीरेंद्र सिंह ने ये बात कही।
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उन्होंने कहा कि हाल ही में पंचायतों द्वारा सभी भुगतान साफ्टवेयर प्रियासाफ्ट के माध्यम से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा किया जा रहा है। लेकिन तकनीकी समस्या के कारण टीडीएस का विकल्प नहीं मिल रहा है। ये भी सामने आया है कि कुछ पंचायतों द्वारा किए गए टीडीएस की राशि उनके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है। जिसे वे चालान 281 द्वारा जमा कर सकते हैं।
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जिले में किसी ग्राम पंचायत के पास टिन उपलब्ध नहीं है। जिन ग्राम पंचायतों के पास टिन उपलब्ध नहीं है, वह फार्म-498 भरकर आवेदन कर सकती हैं। एक सप्ताह में उन्हें टिन प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने टीडीएस धनराशि को भारत सरकार के खाते में जमा करने के लिए चालान आईटीएनएस 281 की प्रतियां भी उपलब्ध कराईं। कार्यशाला में आयकर निरीक्षक अंकुर पांडेय, अर्पित कौशल व कर सहायक अशोक सक्सेना, डीपीआरओ गिरीश चंद्र व समस्त सहायक विकास अधिकारी मौजूद रहे।
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