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Hardoi News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को पांच वर्ष की सजा
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हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 16 के जज भगीरथ वर्मा ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता घनश्याम शुक्ला ने बताया कि कोतवाली देहात के तत्कालीन थाना प्रभारी नरेश चंद्र जौहरी ने लखीमपुर जनपद के मैगलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम नकारे निवासी भैयालाल को मुखबिर की सूचना पर सात जनवरी 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जानकारी मिली थी कि भैयालाल का एक गिरोह है। लूट, हत्या जैसे अपराधों में संलिप्त रहता है। इसके आधार पर भैयालाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। भैयालाल ने न्यायालय में जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र दाखिल कर कम-से-कम दंड की याचना की थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला जज भगीरथ वर्मा ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी भैयालाल को पांच वर्ष की सजा सुनाई है।
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अपर शासकीय अधिवक्ता घनश्याम शुक्ला ने बताया कि कोतवाली देहात के तत्कालीन थाना प्रभारी नरेश चंद्र जौहरी ने लखीमपुर जनपद के मैगलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम नकारे निवासी भैयालाल को मुखबिर की सूचना पर सात जनवरी 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जानकारी मिली थी कि भैयालाल का एक गिरोह है। लूट, हत्या जैसे अपराधों में संलिप्त रहता है। इसके आधार पर भैयालाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। भैयालाल ने न्यायालय में जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र दाखिल कर कम-से-कम दंड की याचना की थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला जज भगीरथ वर्मा ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी भैयालाल को पांच वर्ष की सजा सुनाई है।
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