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Hardoi News: छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष की सजा
Tue, 23 May 2023 12:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Tue, 23 May 2023 12:16 AM IST
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कोर्ट ने चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के जज सुनील कुमार द्वितीय ने छेड़छाड़ के दोषी सपलू को चार वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बालिका के पिता ने 26 अप्रैल 2016 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 24 अप्रैल 2016 को काम करके खेतों से घर वापस आ रही थी। रास्ते में उसी के गांव के सपलू ने उसे बुरी नीयत से दबोच लिया और अपने घर की तरफ छेड़छाड़ करते हुए घसीटने लगा। जब वह बचने के लिए अपने को छुड़ाने लगी तो उसे दोषी ने गालियां भी दी थी। तब तक गांव के कुछ लोग मौके पर आ गए। इसी बीच आरोपी मौके से भाग गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एससी एसटी समेत छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने दोषी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे हैं शासकीय अधिवक्ता क्षितिज दीक्षित, कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि दोषी को अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज सुनील कुमार द्वितीय ने दोषी सपलू को चार वर्ष की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के जज सुनील कुमार द्वितीय ने छेड़छाड़ के दोषी सपलू को चार वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बालिका के पिता ने 26 अप्रैल 2016 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 24 अप्रैल 2016 को काम करके खेतों से घर वापस आ रही थी। रास्ते में उसी के गांव के सपलू ने उसे बुरी नीयत से दबोच लिया और अपने घर की तरफ छेड़छाड़ करते हुए घसीटने लगा। जब वह बचने के लिए अपने को छुड़ाने लगी तो उसे दोषी ने गालियां भी दी थी। तब तक गांव के कुछ लोग मौके पर आ गए। इसी बीच आरोपी मौके से भाग गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एससी एसटी समेत छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने दोषी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
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इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे हैं शासकीय अधिवक्ता क्षितिज दीक्षित, कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि दोषी को अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज सुनील कुमार द्वितीय ने दोषी सपलू को चार वर्ष की सजा सुनाई है।
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