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पिता पुत्रों समेत चार को आजीवन कारावास
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हरदोई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के अपराध से संबंधित एक मुकदमे में पिता और उसके तीन पुत्रों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 26 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई ने पैरवी की। शासकीय अधिवक्ता के अनुसार 21 दिसंबर 2017 को शाहाबाद थाना क्षेत्र के गढ़ी चांद निवासी आमिर खान पुत्र लईक खां शाम चार बजे बाजार से घर आया था। दरवाजे पर पहले से घात लगाए बैठे जर्रार पुत्र लईक खां व उसके तीन पुत्र अजबर, अफसर, लबी ने लाठी-डंडों से आमिर पर हमला कर दिया।
मौके पर पहुंचीं आमिर की पत्नी महरूनिशां व अन्य लोगों ने आमिर को बचाया। आमिर की मौके पर्र आइं चोटों से मौत हो गई थी। घटना के पीछे की वजह मुकदमे की रंजिश थी। घटना की रिपोर्ट आमिर की पत्नी मेहरून्निशा ने थाने में दर्ज कराई थी। अदालत ने पिता समेत तीनों पुत्रों को सजा सुनाई है।
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मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई ने पैरवी की। शासकीय अधिवक्ता के अनुसार 21 दिसंबर 2017 को शाहाबाद थाना क्षेत्र के गढ़ी चांद निवासी आमिर खान पुत्र लईक खां शाम चार बजे बाजार से घर आया था। दरवाजे पर पहले से घात लगाए बैठे जर्रार पुत्र लईक खां व उसके तीन पुत्र अजबर, अफसर, लबी ने लाठी-डंडों से आमिर पर हमला कर दिया।
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मौके पर पहुंचीं आमिर की पत्नी महरूनिशां व अन्य लोगों ने आमिर को बचाया। आमिर की मौके पर्र आइं चोटों से मौत हो गई थी। घटना के पीछे की वजह मुकदमे की रंजिश थी। घटना की रिपोर्ट आमिर की पत्नी मेहरून्निशा ने थाने में दर्ज कराई थी। अदालत ने पिता समेत तीनों पुत्रों को सजा सुनाई है।
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