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Hardoi News: नाबालिग को बहलाकर ले जाने के दोषी को पांच वर्ष की सजा
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हरदोई। लगभग 11 वर्ष पुराने नाबालिग को बहलाकर ले जाने व शादी के लिए मजबूर करने के मामले में एक शख्स को दोषी करार देते हुए अपर जिला जज सुनील कुमार सिंह (एफटीसी महिला) ने पांच वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
संडीला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि इसकी नाबालिग पुत्री को बघौली कोतवाली क्षेत्र के जासु गांव निवासी श्यामा (हाल पता लखनऊ) बहलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने बहला कर ले जाने व शादी के लिए मजबूर करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से अधिक से अधिक सजा दिए जाने का तर्क दिया गया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कम से कम सजा दिए जाने का तर्क दिया गया। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई है।
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संडीला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि इसकी नाबालिग पुत्री को बघौली कोतवाली क्षेत्र के जासु गांव निवासी श्यामा (हाल पता लखनऊ) बहलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने बहला कर ले जाने व शादी के लिए मजबूर करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अधिक से अधिक सजा दिए जाने का तर्क दिया गया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कम से कम सजा दिए जाने का तर्क दिया गया। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई है।
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