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Hardoi News: उर्वरक के साथ दूसरे उत्पाद देने पर थोक-फुटकर विक्रेता और कंपनी पर होगी एफआईआर

Sat, 28 Jun 2025 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Jun 2025 11:30 PM IST
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FIR will be lodged against wholesaler and retailer and company for providing other products along with fertilizerFIR will be lodged against wholesaler and retailer and company for providing other products along with fertilizer
हरदोई। खरीफ फसलों में किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सतीश चंद्र पाठक ने बताया कि उर्वरक के साथ दूसरे उत्पाद किसानों को दिए जाने पर रोक लगा दी गई है। उर्वरक के साथ दूसरे उत्पाद की बिक्री पर थोक-फुटकर विक्रेता के साथ कंपनी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि उर्वरक कंपनी प्रतिनिधि, थोक विक्रेताओं से वर्चुअल संवाद किया गया। कंपनी प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में जनपद में कंपनी की आपूर्ति किए जा रहे मुख्य उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों को न जोड़ा जाए। थोक विक्रेता भी दशा में कंपनी से अन्य उत्पादों की खरीद न करें। फुटकर विक्रेता की तरफ से अन्य उत्पाद न लिए जाएंगे और न ही किसानों को दिए जाएंगे।
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मुख्य उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद दिए जाने की पुष्टि पर थोक-फुटकर विक्रेता और कंपनी प्रतिनिधि आदि के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर कराई जाएगी। ब्लॉक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (कृषि), तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में सचल दल गठित किए गए हैं। जो भ्रमण कर किसानों को उर्वरक वितरण पर नजर रखेंगे। उर्वरक निरीक्षक क्षेत्र में रहकर वितरण की निगरानी करेंगे।
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बताया कि किसानों से अपील की गई है कि तय मूल्य से अधिक रुपये लिए जाने व मुख्य उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद जबरन दिए जाने पर कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराएं। किसानों के लिए कंट्रोल रूम नंबर 9695588008 व 8960717008, 05852-299155, 05852-299156 और 05852-299157 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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