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Hardoi News: पंचायत सहायक के विरुद्ध एफआईआर के आदेश

Fri, 05 Apr 2024 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई Updated Fri, 05 Apr 2024 12:51 AM IST
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FIR order against Panchayat Assistant
- बी-फार्मा की पढ़ाई के साथ पंचायत सहायक की नौकरी का मामला
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- प्रधान, पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। एक साथ बी-फार्म की पढ़ाई और पंचायक की नौकरी करने वाले के विरुद्ध एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधान और पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 15 दिन में साक्ष्य सहित जवाब मांगा है। जवाब न आने व संतोषजनक न होने पर एफआइआर की चेतावनी दी है।
विकास खंड भरावन की ग्राम पंचातय कुकरा में राजेंद्र कुमार की ओर से बी-फार्मा की पढ़ाई और पंचायत सहायक की नौकरी एक साथ करने के साथ ही मानदेय और वजीफा व शुल्क प्रतिपूर्ति लिए जाने के मामले को डीएम ने संवेदनशीलता से लिया।
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जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कुकरा की प्रधान सरोजनी देवी और पंचायत सचिव जागेश्वर प्रसाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीडीओ के माध्यम से सहायक विकास अधिकारी पंचायत को आदेश दिए हैं कि पंचायत सहायक राजेंद्र कुमार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर की प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी को प्राप्त कराई जाए।
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कुकरा के मजरा मदारपुर निवासी मोलहे के शिकायती पत्र पर जांच में खुद को दोषी पाए जाने के बाद पंचायत सहायक राजेंद्र कुमार ने त्यागपत्र देने के साथ ही मानदेय के 84,000 रुपये पंचायत के खाता में जमा करा दिए हैं।

शासकीय राशि का दोहरा लाभ लिए जाने, प्रधान के पारिवारिक सदस्य का पंचायत सहायक के पद पर चयन किए जाने के मामले में डीएम ने बीडीओ और एडीओ को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे दोषियों में खलबली है।
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