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Hardoi News: तत्कालीन टड़ियावां बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना, वसूली के आदेश

Sat, 13 May 2023 01:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 13 May 2023 01:27 AM IST
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Fine of 25 thousand on the then Tadiawan BDO, order for recovery
हरदोई। राज्य सूचना आयोग ने टड़ियावां की तत्कालीन बीडीओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए वसूली के आदेश दिए हैं। राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही की ओर से टड़ियावां की तत्कालीन खंड विकास अधिकारी संध्या रानी पर 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए वसूल करते हुए राजकोष में जमा कराने की बात कही गई है। आरटीआई कार्यकर्ता टड़ियावां के आशा निवासी रामशरन गुप्ता ने वर्ष 2022 में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी। उस समय बीडीओ रहीं संध्या रानी ने न तो समय से सूचना दी और न ही अपील किए जाने के बाद आयोग में हाजिरी दर्ज कराई। आयोग ने सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर बीडीओ को नोटिस भी जारी की थी और स्पष्टीकरण किया था। संध्या रानी इस समय उन्नाव जनपद में तैनात हैं। (संवाद)
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