फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Encroachment could not be removed from the pond due to non-availability of officials

Hardoi News: अधिकारियों के न आने से तालाब से नहीं हटवाया जा सका अतिक्रमण

Wed, 07 Jun 2023 12:40 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Jun 2023 12:40 AM IST
विज्ञापन
Encroachment could not be removed from the pond due to non-availability of officials
माधौगंज। अधिकारियों के न आने से तालाब से अतिक्रमण नहीं हटवाया जा सका। उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर पंचायत कुरसठ के तालाब से अतिक्रमण को हटाने के लिए मंगलवार को पुलिस फोर्स मौजूद रहा। अधिकारियों के न आने के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका।
विज्ञापन

बिलग्राम के उप जिलाधिकारी नारायण सिंह ने नायब तहसीलदार मल्लावां व माधौगंज, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बिलग्राम, नगर पंचायत कुरसठ, थानाध्यक्ष माधौगंज, थानाध्यक्ष मल्लावां, राजस्व निरीक्षक नयागांव, लेखपालों की टीम बनाकर कुरसठ नगर पंचायत के तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने का पत्र जारी किया था। नगर पंचायत कुरसठ के मोहल्ला अशोक नगर निवासी कमलेश कुमार ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था, इसके बाद कार्रवाई चल रही है।
विज्ञापन

इससे पहले आंशिक रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 16 मई को हुई थी। इसका प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया लेकिन, उच्च न्यायालय की ओर से संपूर्ण कार्रवाई करने के निर्देश निर्गत किए गए। इसमें 39 व्यक्तियों के कच्चे व पक्के मकान, शौचालय, अस्थायी कब्जा पाए गए। इनमें कई लोग परिवार सहित रहते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कुरसठ की अधिशासी अधिकारी देवांसी दीक्षित ने बताया कि मंगलवार को अपरिहार्य कारणों के चलते कार्रवाई स्थगित की गई है। इसी कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed