{"_id":"60b51ca98ebc3ee4a355b02d","slug":"dm-hardoi-news-shops-can-seized-rules-ignored-hardoi-news-knp6313335100","type":"story","status":"publish","title_hn":"ध्यान रहे, नियमों की अनदेखी पर सीज हो सकतीं दुकानें: डीएम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ध्यान रहे, नियमों की अनदेखी पर सीज हो सकतीं दुकानें: डीएम
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरदोई। अनलॉक में बाजारें खोली तो जा रहीं हैं पर नियम व शर्तों के साथ। इनकी अनदेखी से व्यापारी समेत समाज को भी भविष्य में खतरा उठाना पड़ सकता है।
प्रशासन लगातार निगरानी करेगा। नियमों की अवहेलना पर दुकानें सीज तक की जा सकतीं हैं। कलक्ट्रेट सभागार में व्यापारी नेताओं के साथ बैठक करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने यह बात कही।
डीएम ने कहा कि मंगलवार तक प्रत्येक दुकानदार प्राथमिकता पर दुकानों के सामने गोले बनवाए और रस्सी बांध कर रखे। कपड़े, गहने आदि की दुकानों पर एक बार में दो से तीन लोगों को ही प्रवेश दिया जाए।
दुकान पर सैनिटाइजर व थर्मल स्कैनर रखें। बिना मास्क लगाए किसी ग्राहक को सामान न दें। डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी को निर्देश दिए कि अनाज, फल एवं सब्जी मंडियों पर विशेष निगरानी रखें और सभी आढ़त दूरी बनवाकर लगवाए।
विज्ञापन
प्रत्येक आढ़ती, दुकानदार एवं आने वाले ग्राहकों को मास्क लगाना अनिवार्य कराएं और जिस दुकान आदि के बाहर गोले बने एवं रस्सी बंधी न पाए, तो तत्काल कार्रवाई करें।
जिलाधिकारी ने व्यापारी नेताओं से कहा कि दुकानें, उद्योग सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कोरोना नियमों का पालन करते हुए खोली जाएंगी। बैठक में एडीएम संजय कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव, उप जिलाधिकारी सौरभ दुबे, सीओ सिटी विकास जायसवाल आदि मौजूद रहे।
ई-रिक्शा पर चलेंगे सिर्फ दो सवार
कोरोना गाइड नियमों के तहत मोटर बाइक पर दो, आटो एवं ई-रिक्शा पर दो एवं चार पहिया वाहन पर चार लोग ही चलेंगे और उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूलने के साथ कार्यवाही की जाएगी।
डीएम ने इस संबंध में अधिशासी अधिकारी रवि शंकर शुक्ल को निर्देश दिए कि आटो एवं ई रिक्शा चालकों के साथ बैठक कर कोरोना गाइड का पालन कराएं और दो अधिक सवारी बैठाने वालों पर कार्यवाही करें।
विज्ञापन
प्रशासन लगातार निगरानी करेगा। नियमों की अवहेलना पर दुकानें सीज तक की जा सकतीं हैं। कलक्ट्रेट सभागार में व्यापारी नेताओं के साथ बैठक करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने यह बात कही।
डीएम ने कहा कि मंगलवार तक प्रत्येक दुकानदार प्राथमिकता पर दुकानों के सामने गोले बनवाए और रस्सी बांध कर रखे। कपड़े, गहने आदि की दुकानों पर एक बार में दो से तीन लोगों को ही प्रवेश दिया जाए।
विज्ञापन
दुकान पर सैनिटाइजर व थर्मल स्कैनर रखें। बिना मास्क लगाए किसी ग्राहक को सामान न दें। डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी को निर्देश दिए कि अनाज, फल एवं सब्जी मंडियों पर विशेष निगरानी रखें और सभी आढ़त दूरी बनवाकर लगवाए।
विज्ञापन
प्रत्येक आढ़ती, दुकानदार एवं आने वाले ग्राहकों को मास्क लगाना अनिवार्य कराएं और जिस दुकान आदि के बाहर गोले बने एवं रस्सी बंधी न पाए, तो तत्काल कार्रवाई करें।
जिलाधिकारी ने व्यापारी नेताओं से कहा कि दुकानें, उद्योग सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कोरोना नियमों का पालन करते हुए खोली जाएंगी। बैठक में एडीएम संजय कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव, उप जिलाधिकारी सौरभ दुबे, सीओ सिटी विकास जायसवाल आदि मौजूद रहे।
ई-रिक्शा पर चलेंगे सिर्फ दो सवार
कोरोना गाइड नियमों के तहत मोटर बाइक पर दो, आटो एवं ई-रिक्शा पर दो एवं चार पहिया वाहन पर चार लोग ही चलेंगे और उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूलने के साथ कार्यवाही की जाएगी।
डीएम ने इस संबंध में अधिशासी अधिकारी रवि शंकर शुक्ल को निर्देश दिए कि आटो एवं ई रिक्शा चालकों के साथ बैठक कर कोरोना गाइड का पालन कराएं और दो अधिक सवारी बैठाने वालों पर कार्यवाही करें।