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दहेज हत्या में पति और सास को कैद
अमर उजाला, हरदोई
Updated Wed, 29 Mar 2017 11:51 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
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फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश राजेश कुमार ने दहेज हत्या के मामले में विवाहिता के पति और सास को 7-7 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। घटनाक्रम के अनुसार बेनीगंज थाना क्षेत्र निवासी अरविंद ने अपनी बहन सुनीता की शादी घटना से तीन साल पहले संडीला थाना क्षेत्र के तेरिया गांव निवासी रिंकू उर्फ प्रभुल्ल मिश्र के साथ की थी।
आरोप था कि पति रिंकू और सास गुलहारा दहेज में बाइक और टीवी की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। 18 जनवरी 2010 को पति और सास ने सुनीता को मार दिया। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई कर साक्ष्य के पर पति व सास दोनों को दोषी करार दिया और दोनों को कैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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आरोप था कि पति रिंकू और सास गुलहारा दहेज में बाइक और टीवी की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। 18 जनवरी 2010 को पति और सास ने सुनीता को मार दिया। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई कर साक्ष्य के पर पति व सास दोनों को दोषी करार दिया और दोनों को कैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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