फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Harsha's bail plea rejected

हर्षवर्धन की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 07 Jan 2017 12:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई Updated Sat, 07 Jan 2017 12:00 AM IST
विज्ञापन
Harsha's bail plea rejected
खून - फोटो : प्रतीकात्मक

हरदोई। लोनार थाना क्षेत्र के बहोरनपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में जेल में बंद हर्षवर्धन सिंह की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला जज ने खारिज कर दी। 

विज्ञापन


शहर के मोहल्ला आलू थोक निवासी हिमांशी श्रीवास्तव और बहोरनपुर निवासी सत्येंद्र कुशवाहा की दो दिसंबर की रात हत्या कर दी गई थी।

हिमांशी का शव सतेंद्र के घर के बाहर और सतेंद्र का शव दूर खेतों में पेड़ पर फांसी पर लटकता मिला था।

दोनों न्योरादेव स्थित राजेंद्र सिंह इंटर कालेज में नौकरी करते थे। हर्षवर्धन सिंह इस कालेज का प्रबंधक है।

हिमांशी की मां शिल्पी श्रीवास्तव ने बेटी की हत्या का हर्षवर्धन पर आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच के दौरान उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

शुक्रवार को जिला जज जयशील पाठक की अदालत में आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई हुई।

आरोपी के वकील ने अपने उसको बेकुसूर बताते हुए स्थानीय पार्टी बंदी में फंसाने की दलील दी।

शासकीय अधिवक्ता ने पुलिस क ी ओर से की गई विवेचना के  तथ्यों को अदालत के सामने रखा।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed