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हर्षवर्धन की जमानत अर्जी खारिज
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई
Updated Sat, 07 Jan 2017 12:00 AM IST
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खून
- फोटो : प्रतीकात्मक
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हरदोई। लोनार थाना क्षेत्र के बहोरनपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में जेल में बंद हर्षवर्धन सिंह की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला जज ने खारिज कर दी।
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शहर के मोहल्ला आलू थोक निवासी हिमांशी श्रीवास्तव और बहोरनपुर निवासी सत्येंद्र कुशवाहा की दो दिसंबर की रात हत्या कर दी गई थी।
हिमांशी का शव सतेंद्र के घर के बाहर और सतेंद्र का शव दूर खेतों में पेड़ पर फांसी पर लटकता मिला था।
दोनों न्योरादेव स्थित राजेंद्र सिंह इंटर कालेज में नौकरी करते थे। हर्षवर्धन सिंह इस कालेज का प्रबंधक है।
हिमांशी की मां शिल्पी श्रीवास्तव ने बेटी की हत्या का हर्षवर्धन पर आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच के दौरान उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
शुक्रवार को जिला जज जयशील पाठक की अदालत में आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई हुई।
आरोपी के वकील ने अपने उसको बेकुसूर बताते हुए स्थानीय पार्टी बंदी में फंसाने की दलील दी।
शासकीय अधिवक्ता ने पुलिस क ी ओर से की गई विवेचना के तथ्यों को अदालत के सामने रखा।