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अपहरण व दुष्कर्म में पिता-पुत्र को कैद
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई
Updated Sun, 09 Apr 2017 12:27 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : प्रतीकात्मक
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हरदोई। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश रामकरन ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए पिता-पुत्र को क्रमश: सात और तीन साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया।
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अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे सहायक जिला शाशकीय अधिवक्ता बजरंग बहादुर सिंह ने बताया सांडी थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पीड़िता का आरोप था शहर कोतवाली के समुदा गांव निवासी शेर सिंह उसका ट्रैक्टर चलाता था।
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जिससे घर में उसका आना जाना था। आरोपी ने 19 जून 2016 को अपने पिता रामदयाल के साथ मिलकर उसकी 13 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया था। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था।
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अदालत ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त शेर सिंह को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की कैद और 7 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, दूसरे अभियुक्त रामदयाल को अदालत ने अपहरण का दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।