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दहेज हत्या में पति को 10 साल की कैद

Sat, 14 Jan 2017 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई Updated Sat, 14 Jan 2017 12:13 AM IST
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dahej hatya me pati ko dus saal kaid
court - फोटो : प्रतीकात्मक

हरदोई। अपर जिला जज द्वितीय जय प्रकाश पांडेय ने शुक्रवार को एक मुकदमे की सुनवाई पूरी की। इसमें दहेज हत्या के अपराध में आरोपी पति को 10 साल की कैद व दहेज प्रताड़ना के अपराध में दो साल की कैद के साथ एक हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बजरंग बहादुर सिंह ने बताया कि बघौली थाना क्षेत्र के नगुड़ी निवासी शैलेंद्र की शादी गंगावती के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर शैलेंद्र आए दिन गंगावती को प्रताड़ित करता था।
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आरोप था कि शैलेंद्र ने दहेज में भैंस की मांग पूरी न होने पर एक अगस्त 2010 को गंगावती को जहर देकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट मृतका के भाई ने दर्ज कराई थी।

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