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हत्या के दोषी को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो , हरदोई
Updated Wed, 08 Feb 2017 11:20 PM IST
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court shimla
अपर जिला जज चतुर्थ विश्वम्भर प्रसाद की अदालत ने बुधवार को हत्या के दोषी को उम्रकैद और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सुरसा थाना छेत्र के बंदनिया निवासी रामरखी ने घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 25 सितंबर 2000 की रात को वह अपने पति बाबू व परिवार वालों के साथ घर के आंगन में थी। रात में एक बजे थाना क्षेत्र के निबहरा निवासी रामलड़ैते ने घर में घुसकर पुरानी रंजिश में उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई।
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