{"_id":"5c13f6d7bdec225567068422","slug":"41544812247-hardoi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"शहर कोतवाल और एसओ अरवल पर वाद दर्ज","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
शहर कोतवाल और एसओ अरवल पर वाद दर्ज
Updated Sat, 15 Dec 2018 12:00 AM IST
विज्ञापन
हरदोई। न्यायालय की ओर से जारी अभियुक्त के वारंट की तामील न करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष अरवल के विरुद्ध वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
पहला मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। सरकार बनाम कमल मिश्रा आदि के मुकदमे में अदालत ने आरोपी रिंकू सिंह के विरुद्ध 16 नवंबर को जमानती वारंट जारी किए थे। 28 नवंबर तक न तो वारंट की तामिल हुई और न ही वारंट वापस अदालत को प्राप्त हुए। इस पर कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक को नोटिस जारी कर उन्हें स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। नियत पेशी 11 दिसंबर को शहर कोतवाल की ओर से कोई स्पष्टीकरण न आने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत में शहर कोतवाल के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कर उन्हें 7 जनवरी 2019 के लिए नोटिस जारी की गई। वहीं दूसरा मामला अरवल थाना क्षेत्र का रहा। अरवल थानाध्यक्ष को अदालत ने आरोपी हरिनाम सिंह के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया था। जिसका न तो तामील हुई और न ही वारंट वापस अदालत भेजे गए। इस मामले में अदालत ने एसओ की ओर से स्पष्टीकरण न आने पर उनके विरुद्ध भी वाद दर्ज कर नोटिस जारी की।
विज्ञापन
पहला मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। सरकार बनाम कमल मिश्रा आदि के मुकदमे में अदालत ने आरोपी रिंकू सिंह के विरुद्ध 16 नवंबर को जमानती वारंट जारी किए थे। 28 नवंबर तक न तो वारंट की तामिल हुई और न ही वारंट वापस अदालत को प्राप्त हुए। इस पर कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक को नोटिस जारी कर उन्हें स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। नियत पेशी 11 दिसंबर को शहर कोतवाल की ओर से कोई स्पष्टीकरण न आने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत में शहर कोतवाल के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कर उन्हें 7 जनवरी 2019 के लिए नोटिस जारी की गई। वहीं दूसरा मामला अरवल थाना क्षेत्र का रहा। अरवल थानाध्यक्ष को अदालत ने आरोपी हरिनाम सिंह के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया था। जिसका न तो तामील हुई और न ही वारंट वापस अदालत भेजे गए। इस मामले में अदालत ने एसओ की ओर से स्पष्टीकरण न आने पर उनके विरुद्ध भी वाद दर्ज कर नोटिस जारी की।
विज्ञापन