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नाबालिग से छेड़छाड़ में पांच साल की सजा
Updated Thu, 05 Oct 2017 12:15 AM IST
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नाबालिग से छेड़छाड़ में पांच साल की सजा
हरदोई (ब्यूरो)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अलका श्रीवास्तव ने बुधवार को लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को पांच साल कैद और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
कोतवाली शहर थाना क्षेत्र निवासी वादी के घर पर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पुराबहादुर गांव निवासी आनंद कुमार पाल किराये पर रहता था। वादी के घर पर उसकी नौ साल की पुत्री थी। 16 दिसंबर 2014 को वादी घर आई तो देखा कि आनंद कुमार उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहा है। उसने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार अग्निहोत्री ने की। अदालत में दुष्कर्म का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के अपराध में दोषी करार देकर सजा सुनाई।
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हरदोई (ब्यूरो)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अलका श्रीवास्तव ने बुधवार को लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को पांच साल कैद और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
कोतवाली शहर थाना क्षेत्र निवासी वादी के घर पर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पुराबहादुर गांव निवासी आनंद कुमार पाल किराये पर रहता था। वादी के घर पर उसकी नौ साल की पुत्री थी। 16 दिसंबर 2014 को वादी घर आई तो देखा कि आनंद कुमार उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहा है। उसने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार अग्निहोत्री ने की। अदालत में दुष्कर्म का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के अपराध में दोषी करार देकर सजा सुनाई।
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