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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   11 got jail in kidnap and rape case

अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म में छह को 11 साल की सजा

Wed, 01 Nov 2017 11:49 PM IST
हरदाेई
हरदाेई Updated Wed, 01 Nov 2017 11:49 PM IST
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अपर जिला जज अखिलेश कुमार पांडेय ने बुधवार को अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में छह लोगों को 11-11 साल की कैद और 18-18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न जमा करने पर आरोपियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी।

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मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बजरंग बहादुर सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट शाहाबाद थाना क्षेत्र के नगला लोथू निवासी पीड़ित के पिता ने दर्ज कराई थी। वादी की नाबालिग पुत्री बहनों के साथ 8 जुलाई 2011 को संकटा देवी मेला देखने शाहाबाद गई थी। जहां से उसकी एक नाबालिग पुत्री को उसके ही गांव का रहने वाला अशोक कुमार पुत्र लालाराम बहला फुसलाकर भगा ले गया था। वादी ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया। लड़की का अपहरण उसके ही गांव के अशोक कुमार ने किया था। गांव के अशोक पुत्र जय सिंह, धनीराम पुत्र नारायन, आत्माराम पुत्र केसन, प्रदीप पुत्र केसन और शाहजहांपुर निवासी बनवारी पुत्र फकीरे ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने सभी को सजा सुनाई है।

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