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Hardoi News: कुकर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा
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हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने कुकर्म के दोषी अमरीश को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना व कस्बा शाहाबाद निवासी एक महिला ने 10 मई 2017 को दी तहरीर में बताया था कि उसके मोहल्ले में इसी दिन बरात आई थी। उसका बेटा बरात देखने गया था। उसके नाबालिग बेटे के साथ उसी मोहल्ले के निवासी अमरीश ने एक खंडहर पड़े मकान में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया और मारपीट की।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोषी को दंडित किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई और इतना ही अर्थदंड लगाने का फैसला सुनाया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर को जेल भेज दिया गया है।
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थाना व कस्बा शाहाबाद निवासी एक महिला ने 10 मई 2017 को दी तहरीर में बताया था कि उसके मोहल्ले में इसी दिन बरात आई थी। उसका बेटा बरात देखने गया था। उसके नाबालिग बेटे के साथ उसी मोहल्ले के निवासी अमरीश ने एक खंडहर पड़े मकान में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया और मारपीट की।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोषी को दंडित किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई और इतना ही अर्थदंड लगाने का फैसला सुनाया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर को जेल भेज दिया गया है।
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