फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   cousin brothe and sister got life time imprisonment in rape and murder case

नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या में चचेरे भाई-बहन को उम्रकैद

Fri, 29 Nov 2019 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Nov 2019 11:39 PM IST
विज्ञापन
cousin brothe and sister got life time  imprisonment in rape and murder case
हरदोई। पौने तीन साल पहले किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या किए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्र विजय श्रीनेत ने दोषी चचेरे भाई-बहन को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष अभियोजक क्षितीश कुमार दीक्षित ने बताया कि घटना की रिपोर्ट कासिमपुर थाने के चौकीदार मुन्नीलाल ने थाने पर 13 मार्च 2017 को दर्ज कराई थी। मुन्नीलाल ने बताया था कि कि खुर्दा व गौसगंज के बीच सई नदी में किशोरी का शव पड़ा है। उसके गर्दन पर चोट के निशान है।
विज्ञापन

विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर अतरौली थाना क्षेत्र के राम मदारपुर निवासी महिला जमुना व माधौगंज थाना क्षेत्र के उसके चचेरे भाई नीलकंठ को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से मृतका के कपड़े व हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर उन्हें नाबालिग के अपहरण, हत्या व दुष्कर्म के आरोप में जेल भेज दिया था। किशोरी (15) दादी की डांट से नाराज होकर रिश्ते में बड़ी अम्मा लगने वाली आरोपी महिला जमुना के घर चली गई थी। जमुना ने शादीशुदा चचेरे भाई नीलकंठ के साथ शादी का झांसा देकर उसे भेज दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

नीलकंठ ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और 12 मार्च 2017 को जमुना के साथ मिलकर उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर जमुना को नाबालिग के अपहरण, हत्या व साक्ष्य मिटाने के अपराध में आजीवन कारावास व कुल 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। नीलकंठ को नाबालिग के अपहरण, हत्या, दुष्कर्म व साक्ष्य मिटाने के अपराध में आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed