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अपहरण और दुष्कर्म में दस वर्ष की सजा
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हरदोई। अपर जिला जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) हेमेंद्र कुमार सिंह ने लगभग साढ़े सात वर्ष पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने दो अप्रैल 2014 को शाहाबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा था कि पिहानी कोतवाली क्षेत्र के गांव बंदरहा निवासी अरुण का उनके पड़ोसी के यहां आना जाना था। इसी दौरान अरुण उसकी बहन को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। 20 मई 2014 को पुलिस ने उसकी बहन को शाहाबाद कस्बे में तिराहे से बरामद कर लिया।
न्यायालय में दिए बयान में युवती ने बताया कि आरोपी उसे बहलाकर अपने साथ बंगाल ले गया था। बंगाल में अरुण ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अपर जिला जज ने हेमेंद्र कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई कर अरुण को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने दो अप्रैल 2014 को शाहाबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा था कि पिहानी कोतवाली क्षेत्र के गांव बंदरहा निवासी अरुण का उनके पड़ोसी के यहां आना जाना था। इसी दौरान अरुण उसकी बहन को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। 20 मई 2014 को पुलिस ने उसकी बहन को शाहाबाद कस्बे में तिराहे से बरामद कर लिया।
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न्यायालय में दिए बयान में युवती ने बताया कि आरोपी उसे बहलाकर अपने साथ बंगाल ले गया था। बंगाल में अरुण ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अपर जिला जज ने हेमेंद्र कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई कर अरुण को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
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